Supreme Court On Allahabad High Court Mosque Case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (13 मार्च) को इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर में बनी मस्जिद 3 महीने में हटाने का आदेश दिया. हाई कोर्ट ने 2018 में ही सार्वजनिक ज़मीन पर बनी इस मस्जिद को हटाने के लिए कहा था. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में कोई कमी नहीं है. याचिकाकर्ता चाहे तो सरकार को वैकल्पिक जगह के लिए आवेदन दे सकता है.
वक्फ मस्जिद हाई कोर्ट, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अन्य याचिककर्ता ने 2018 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मस्जिद को परिसर से बाहर करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था.